Aadhar PAN linking : पैन से आधार लिंक करना क्यों है जरुरी

Aadhar PAN linking : प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थाई खाता संख्या PAN आवंटित किया गया है और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA के प्रावधानों के अनुसार अपने PAN को आधार से जोड़ना होगा। इसके अलावा PAN को आधार से ना जोड़ने पर निष्क्रिय हो जाएगा।

भारत सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। ईसी दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भारत सरकार के आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है ताकि आयकर विभाग को व्यक्तियों की वास्तविक आय और कर दाखिल विवरण का पता चल सके। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023। इससे पहले यह तिथि 31 मार्च 2023 यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आईटी एक्ट धारा 139 ए ए के नियम 41 के अनुसार पैन कार्ड नियमों के तहत कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद व्यक्ति सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने के नुकसान।

1- TDS गैर पैन दर पर काटा जाएगा नगद निकासी सहित!

2- निष्क्रिय पैन के साथ फॉर्म 15 G/H स्वीकार नहीं होगा।

3- मौजूदा फार्म 15 G/H तब तक आप्रभावित हो जाता है जब तक पैन निष्क्रिय रहता है।

4- NSDL/CDSL दिशा निर्देशों के अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए डीमैट खाता खोलने और लेनदेन प्रक्रिया प्रतिबंधित होगी।

5- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए आरबीआई बॉन्ड में निवेश की अनुमति नहीं होगी।

6- भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार निष्क्रिय पैन के लिए साबरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की अनुमति नहीं है।

7- सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार ISA खाता खोलने या म्यूचुअल फंड में निवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

आधार पैन लिंकिंग से पूछे जाने वाले प्रश्न।

1- Aadhar PAN linking सीडिंग क्या है?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 ए ए के अनुसार अनिवासी भारतीयों (पैन और आधार संख्या रखने वाले) प्रत्येक व्यक्ति को 30/06/2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है।

2- यदि 30/06/2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?

पैन का आधार कार्ड से लिंक ना करने पर 1 जुलाई 2023 से एनएसडीएल में पैन को निष्क्रिय पैन के रूप मे मैप कर दिया जाएगा। ग्राहक फॉर्म 60 नहीं दे पाएगा।उच्च TDS/TCS दरों में ग्राहकों पर प्रभाव।यदि पैन निष्क्रिय है तो फॉर्म 15 G/H के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी।ग्राहक के खाते में लेनदेन की अनुमति के लिए पैन की एनएसडीएल स्थिति वैध और मौजूदा अर्थात सक्रिय होनी चाहिए।

3- क्या नए ग्राहक बैंक में खाता खोल सकते हैं यदि पैन निष्क्रिय है?

यदि पैन निष्क्रिय है तो नए ग्राहक खाता खोल सकते हैं।

4- क्या निष्क्रिय पैन से ग्राहकों की नगद निकासी पर असर पड़ेगा?

निष्क्रिय पैन वाले ग्राहक को नगद निकासी लेनदेन पर उच्च टीडीएस दर का भुगतान करना होगा।

5- निष्क्रिय पैन का म्युचुअल फंड पर क्या प्रभाव पड़ता है?

निष्क्रिय पैन वाले ग्राहकों के लिए कोई नया ISA पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। और म्युचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं!

6- यदि ग्राहक के पास पैन नहीं है तो क्या होगा?

मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहक को फॉर्म 60 के आधार पर खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। पैन के प्राप्त होने के बाद ग्राहक को इस आधार से जोड़ना होगा।

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